सहारनपुर। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण की रासुका की अवधि तीन महीने और बढ़ गई है. एक मई को चंद्रशेखर के वकील की ओर से अदालत में जमानत की याचिका डाली गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने चंद्रशेखर रावण की रासुका की अवधि को तीन महीने और के लिए बढ़ा दिया. अदालत के इस फैसले से चंद्रशेखर रावण की रिहाई की कोशिश में लगे संगठनों और भीम आर्मी को तगड़ा झटका लगा है.
मई 2017 में सहारनपुर में भड़के जातीय हिंसा के बाद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण पर 4 नवंबर को रासुका लगा दी गई थी. 12 जनवरी को रासुका पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान रासुका की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था. अब एक बार फिर से अदालत ने रावण पर रासुका की अवधि को बढ़ा दिया है.
संदीप कुमार

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Is Desh me koi Kanoon hai bhi ki nahi.. kya tamasha BJP ne bna Rakha hai.
Court me sc St OBC ka representation ka na hona in sab nirnayo ka Karan hai.
BJP Ko Chandra Shekhar se darr lagta hai
Is Desh ke liye aam nagrik ki ummid Desh ke nyaypalika kar Hoti hai. Lekin Bo bhi anyay kar Rahi hai. Desh me ek.din buchaal aayega or
2018 or 2019 ke election me BJP sabhi rajyo se election haregi or Kendra me bhi
Modi and company par IPC ke antargat breech of trust ke tahat Karavahi hona chahi kyoki BJP ne Desh Ko jo vade karke vote Liya hai Bo kuch Janta Ko nahi diya
Isliye BJP balo par IPC ke antrgat fir lodge hona chahiye kyoki in-home Janta ke samne 420 Kiya hai.
Jutha vayda breech or trust me aata hai
BJP 420 karne balo ki party hai