
नई दिल्ली। जीएसटी को लेकर बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी है. सरकार जीएसटी को लेकर बैंक खातधारकों को बड़ी राहत दी है. सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार बैंकों की एटीएम निकासी तथा चेकबुक के लिए नि:शुल्क सेवाओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके लिए जीएसटी नहीं लगेगी.
यहां ध्यान दें कि एटीएम निकासी व चेकबुके पर जीएसटी नहीं लगेगी लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क (लेट चार्ज) तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा. सरकार इन बातों को अब साफ कर दिया है. राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में ‘बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)’ जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है. इसके अनुसार विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा है. जीएसटी को लेकर अभी तक लोगों के अंदर कंफ्यूजन है जो कि धीरे-धीरे क्लीयर हो रहा है. बता दें कि ‘वन नेशन, वन टैक्स’ के तर्ज पर बीजेपी सरकार ने इसको लागू किया है.
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