नई दिल्ली। दलित स्कॉलर और सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी और रिहाई को लेकर दिन भर नाटक चलता रहा. पहले उन्हें तड़के चार बजे मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें रिहा भी कर दिया गया. पुणे की एक अदालत ने भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में गिरफ्तार आनंद तेलतुंबड़े (Anand Teltumbde) को रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार देते हुए यह आदेश दिया है.
इससे पहले पुणे पुलिस ने शुक्रवार को पुणे सेशन कोर्ट ने आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनको शनिवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. पुणे सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को तेलतुंबडे के खिलाफ पर्याप्त सामग्री का हवाला देते हुए गिरफ्तारी से पहले जमानत अर्जी देने से इनकार कर दिया था. एडिशनल सेशन जज किशोर वडाने ने फैसला सुनाने के दौरान कहा था कि ‘मेरे विचार में जांच अधिकारी द्वारा अपराध के कथित मामले में वर्तमान अभियुक्त की संलिप्तता दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है. इसके अलावा वर्तमान आरोपी के संबंध में जांच बहुत महत्वपूर्ण चरण में है.’ लेकिन इसके बाद अदालत ने ही उन्हें रिहा करने के भी आदेश दिए.

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