ऩई दिल्ली। लंबे विवाद के बाद फिल्म ‘इंदु सरकार’ के निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक सुकून भरी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से संबधित याचिका को खारिज कर दिया है जिसके बाद फिल्म कल यानी 28 जुलाई को रिलीज होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये आर्टिस्टिक अभिव्यक्ति के पैमाने पर कानून के दायरे में है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने ये भी कहा कि ये क्या कानून है कि फिल्म की रिलीज से पहले किसी व्यक्ति की रजामंदी होनी चाहिए. कोर्ट ने माना कि ये फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है. कोर्ट ने कहा कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट में ड्रामा होना चाहिए.
आपको बता दें कि खुद को संजय गांधी की जैविक संतान बताने वाली प्रिया पॉल नामक महिला ने इस फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. ‘इंदु सरकार’ पहले सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई थी जिसे पिछले हफ्ते ही बोर्ड ने मंजूरी दी है. इसके अलावा इस फिल्म का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी कर रहे हैं.
कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड से मांग की थी कि फिल्म पहले उन्हें दिखाई जाए, कांग्रेस की इस मांग को मधुर भंडारकर ने सिरे से खारिज कर दिया था. असल में फिल्म इमरजेंसी के बैकग्राउंड पर बनाई गई है.

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