कुछ लिखने से अवैध नहीं होंगे नोट- लेन देन से पहले रखें ध्यान

जोधपुर। देश में नए जारी पांच सौ व दो हजार रुपए के नोट पर कुछ लिखने से ये नोट अवैध नहीं ठहराए जा सकेंगे. ऐसे नोट स्वीकार करने से बैंक इनकार नहीं कर सकते है. एक आरटीआई के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने स्पष्ट कहा है कि नियमानुसार ऐसे नोट मान्य है. आरबीआई ने साफ कर दिया है कि केवल धार्मिक चिन्ह बने या राजनीतिक बातें लिखे नोट ही बिना वैल्यू के होंगे यानी रद्द हो जाएंगे. इसके अलावा और कुछ लिखे नोट लेने से बैंक इनकार नहीं कर सकते.यह है मामला…

कई बैंकों में इस बात की सूचनाएं चस्पां की गई है कि 2000 व 500 रुपए के नोट पर पेन से कुछ भी लिखा हो तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसको लेकर कई बार जमाकर्ताओं और बैंककर्मियों के बीच तकरार होती रहती है. आमजन को परेशानी भी होती है. राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता और आरटीआई सलाहकार रजाक के. हैदर ने भारतीय रिजर्व बैंक में आरटीआई के तहत पूछा था कि 2000 व 500 रुपए के नोट पर पेन-मार्कर से कुछ लिखे जाने अथवा स्टेपल किए जाने के बाद ऐसे नोट जमा किए जाएंगे अथवा नहीं ? आरबीआई के मुख्य लोक सूचना अधिकारी पी. विजय कुमार ने रजाक के. हैदर को भेजे जवाब में कहा है कि, सभी बैंक नोट सहित नए 500 व 2000 के नए नोटों (भारतीय मुद्रा) पर कुछ लिखने से अवैध नहीं होंगे और वह बैंक खाते में जमा करवाए जा सकते हैं.

हैदर ने यह भी पूछा था कि जिन नोट पर धार्मिक और राजनीतिक संदेश चिह्न अंकित होगा, वह स्वीकार्य होगा अथवा नहीं…? इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि नोट रिफंड रूल के अंतर्गत किसी धार्मिक स्लोगन या चित्र बने नोट व राजनीतिक चिन्ह या स्लोगन लिखे नोट शून्य माने जाएंगे. हैदर ने कहा कि कई बैंकों में इस तरह की सूचनाएं लिखी हुई मिल रही है कि 2000 व 500 रुपए के नोट पर पेन से कुछ भी लिखा हो तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे. भारतीय स्टेट बैंक में मुझे भी यह सूचना दिखाई दी थी. इस पर मैंने आरबीआई से आरटीआई लगाई थी, ताकि इस संबंध में नियमों की स्थिति स्पष्ट हो जाए. अब साफ हो गया है कि 500 व 2000 रुपए के नए नोटों पर कुछ लिखने से वह अवैध नहीं होंगे. ऐसे नोट बैंक खाते में जमा करवाए जा सकते हैं. जो बैंक नोट नहीं लेता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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