नई दिल्ली: सदी के सबसे बड़े घोटालों में से एक 2 जी सपैक्ट्रम केस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज तीनों मामलों में अपना फैसला सुनाया है. 1.76 लाख करोड़ के घोटाले के मामले में सात साल से चली आ रही सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत ने सीबीआई द्वारा आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश न कर पाने की वजह से यह फैसला सुनाया है. कोर्ट के फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकील हरिहरन ने कहा कि सारा मामला धारणा पर आधारित था.
आपको बता दें कि यह मामला 2008 में सामने आया था जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर अनियमितता हुई थी. इसका खुलासा 2010 में कैग की रिपोर्ट में हुआ था जिसके तहत लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव रहा”. अब कोर्ट के इस फैसले के बाद से राजनैतिक माहौल गरमा गया है. एक तरफ जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी और तत्कालीन कैग प्रमुख विनोद राय पर अपने बयानों से पलटवार शुरु कर दिया है वहीं राज्यसभा सांसदसुब्रमनियन स्वामी अदि अन्य भाजपा नेता अभी इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं.
फैसले के बाद मामले की मुख्य आरोपी, डीएमके पार्टी प्रमुख करुणानिधि की पुत्री कनिमोझी ने फैसले के बाद कहा, ‘न्याय हुआ है और मुझे इसकी खुशी है। मैं अपने समर्थकों और शुभचिंतकों की शुक्रगुजार हूं जो लगातार मेरे साथ खड़े रहे. इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि पूर्व सीएजी विनोद राय जो कि इस वक्त बीसीसीआई के प्रशासक समिति (सीओए) के प्रमुख हैं, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए.
पीयूष शर्मा

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