ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़ी अहम बातें

नई दिल्ली। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के ई-टिकट सेवा प्रदाता का कहना है कि चार्ट तैयार होने तक ऑनलाइन बुक की गई टिकट कैंसिल की जा सकती हैं. आपको बता दें कि रेलवे काउंटर पर ई-टिकट कैंसिलेशन की अनुमति नहीं होती है.

आईआरसीटीसी वेबसाइट की अनुसार दिन 12 बजे से शुरू होने वाली ट्रेनों का चार्ट एक रात पहले ही तैयार कर दिया जाता है. कैंसिलेशन की पुष्टि ऑनलाइन की जाएगी और रिफंड उस एकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से टिकट बुक की गई थी. अगर टिकटों की आंशिक कैंसिलेशन की जाती है तो सुनिश्चित करें कि एक नया ई-रिजर्वेशन स्लिप (इलेक्ट्रोनिक स्लिप) प्रिंट करवाएं.

अगर आप ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले कन्फर्म्ड टिकट कैंसिल करते हैं तो एसी फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये, एसी 2 टायर या फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये, एसी 3 चेयर या एसी चेयर कार या एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये और सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपये की कटौती की जाएगी.

अगर कन्फर्म्ड टिकट 48 घंटों के भीतर और डिपार्चर के तय समय से 12 घंटे पहले तक कैंसिल की जाती है तो ऊपर बताये गये किराए का 25 फीसद कटेगा. वहीं, 12 घंटे और ट्रेन के डिपार्चर समय से चार घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर न्यूनतम कैंसिलेशन रेट का 50 फीसद काटा जाएगा. चार्ट तैयार होने के बाद ई-टिकट कैंसिल नहीं कराई जा सकती.

वर्तमान नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट रद्द होने पर कोई भी रिफंड नहीं मिलता है. अगर ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा देरी या ट्रेन रद्द कर दी गई हो तो यात्री रिफंड का दावा करने के लिए ऑनलाइन टीडीआर फॉर्म भर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि एक से अधिक यात्री के लिए जारी ई-टिकट को ट्रेन के डिपार्चर समय से 30 मिनट पहले रद्द कराया जा सकता है. इस स्थिति में कन्फर्म टिकट यात्री को निर्धारित शुल्क काटकर रिफंड दे दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन टीडीआर फॉर्म भरना जरूरी है.

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