नई दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पहला टैक्स रिटर्न शनिवार यानी 5 अगस्त से भरा जा सकता है. यह सुविधा 20 अगस्त तक खुली रहेगी. जीएसटी नेटवर्क के सीर्इओ नवीन कुमार ने कहा कि कंपनियां जुलाई के लिए 5 अगस्त से जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल पर अपना पहला जीएसटी रिटर्न फाइल करके टैक्स पेमेंट कर सकती हैं. नये इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जीएसटी के लिए जीएसटी नेटवर्क आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराता है.
जीएसटी काउंसिल ने कंपनियों के लिए जीएसटी कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए जीएसटी के लागू होने पहले 2 महीनों में सेल्फ एसेसमेंट के आधार पर अपने रिटर्न दाखिल करने की मंजूरी दी है. यानी सितंबर तक कंपनियों को ये टैक्स फाइल करने की सुविधा मिली है. जीएसटी पिछले महीने की एक तारीख से पूरे देश में लागू हो चुका है.
नवीन कुमार ने कहा कि हमने निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी बड़े बैंकों के साथ गठजोड़ किया है. जीएसटीएन पर टैक्स पेमेंट फैसिलिटी पहले से चालू है और एकीकृत जीएसटी कलेक्शन किया जा रहा है. इसके साथ 20 अगस्त तक रिटर्न भरने के साथ केंद्रीय और राज्य जीएसटी भी आयेगा. एक्साइज ड्यूटी और वैट का भुगतान करने वाले 71.30 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ चुके हैं.
जीएसटी पोर्टल पर 13 लाख नये रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं.

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