मिरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में पुलिस कस्टडी के दौरान पिटाई से दलित की मौत के एक मामले में अदालत ने चौकी प्रभारी और कॉन्स्टेबल को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी भगवती प्रसाद सक्सेना की अदालत यह फैसला दिया है। अदालत ने पुलिस कस्टडी में पिटाई से दलित की हुई मौत के जुर्म में तात्कालीन चौकी प्रभारी पटेहरा उप निरीक्षक राजाराम यादव, कांस्टेबल वरीसन प्रसाद एंव ग्रामीण नेबुल कोल को 10-10 वर्ष की कड़ी कैद की सजा के साथ साढ़े छह हजार के जुर्माने से दंडित किया।
मड़िहान थाना क्षेत्र के ग्राम सभा ग्रामपुर निवासी निशा देवी ने आठ जुलाई 2013 को थानाध्यक्ष मड़िहान को इस आशय की तहरीर दिया कि उसके पति महेश कुमार कोल को गांव के ही नेबुल के इशारे पर चौकी प्रभारी पटेहरा राजाराम यादव और कांस्टेबल वरीसन प्रसाद ने इस कदर पिटा कि पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई। इसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ थाना मड़िहान में रिर्पोट दर्ज कर कार्रवाई की गई। इस बार में अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को दंडित किया है।
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