आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और हरियाणा के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आरक्षण में वर्गीकरण का अध्यादेश जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने यह अध्यादेश 17 अप्रैल को जारी किया गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राज्य में कुल 59 अनुसूचित जातियां हैं, जिनको 15% आरक्षण मिलता है। आंध्र प्रदेश के अध्यादेश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए SC जातियों को तीन ग्रुप में बांटा गया है।
ग्रुप-1 में- चंदाला, पाकी, रेल्ली, डोम जैसी 12 जातियों को रखा गया है। जिन्हें 1 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
ग्रुप-2 में- चमार, मादिगा, सिंधोला, मातंगी जैसी जातियां शामिल है। उन्हें 6.5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
ग्रुप-3 में शामिल माला, आदि आंद्र, पंचमा जैसी जातियों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को SC और ST जातियों को कोटे में कोटा देने के बारे में फैसला सुनाया था, जिसके बाद तमाम प्रदेश सरकार इस संबंध में फैसला ले रहे हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले साल दिसंबर में रिटायर्ट IAS राजीव रंजन मिश्रा को SC कोटे में कोटा देने के लिए एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया। आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर रिपोर्ट दी थी, जिसे केंद्र को भेजा गया था।