आदित्य की हत्या में पूर्व जदयू एमएलसी का बेटा रॉकी यादव दोषी करार

पटना। गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड (गया रोडरेज केस) में फैसला आ गया है. बिहार के गया में 16 महीने पहले हुए आदित्य मर्डर केस में कोर्ट ने जदयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव समेत तीन को दोषी ठहराया है.कोर्ट अब 6 सितंबर को रॉकी समेत तीनों दोषियों की सजा का एलान करेगा.

रॉकी ने 7 मई 2016 को सड़क पर गाड़ी को साइड ना देने के चलते हुए विवाद में रॉकी यादव ने आदित्य सचदेवा को गोली मार दी थी. आदित्य के साथ उसके चार दोस्त भी कार में सवार थे. लैंड रोवर पर सवार रॉकी और उसकी मां मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार ने उन्हें रोका और पहले मारपीट की. जब आदित्य और उसके दोस्त भागने लगे तो फायरिंग की गई. गोली आदित्य के सिर में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

मृतक आदित्य सचदेवा महज 19 साल का था. 12वीं में पढ़ने वाला आदित्य कार की पिछले सीट पर बैठा था. आदित्य के पिता एक कारोबारी हैं. गोली उसके सिर में लगी थी.

इस मामले में रॉकी यादव के साथ घटना के वक्त मौजूद टेनी यादव और एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को जेल भेजा गया था. फिलहाल टेनी यादव और राजेश कुमार बाहर है और रॉकी यादव अभी भी जेल में है.

आपको बता दें कि रॉकी यादव नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप भी जीत चुका है. उसे घातक हथियार रखने का शौक था और इनकी तस्वीरें भी वो फेसबुक पर डालता रहता था. रॉकी इटली में बनी .380 बोर की बरेटा पिस्टल अपने पास रखता था.

रॉकी दिल्ली में पढ़ाई और फायरिंग क्लब में प्रैक्टिस साथ-साथ करता था. वह 2010 से नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सदस्य था. 2014 में आयोजित 57 वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में विजेता बनने के बाद रॉकी को सात हथियार रखने की अनुमति मिल गई थी.

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