भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या के मामले में सीबीआई ने आज (18 दिसंबर 2020) को चार्जशीट दाखिल कर दिया है। सीबीआई के अधिकारियों ने यह चार्जशीट एससी/एसटी कोर्ट में दाखिल की है। इसके बाद कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सबकी नजर अदालत पर टिकी है।
केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने 11 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर और भारत सरकार से आगे की अधिसूचना पर केस दर्ज किया। हाथरस केस में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोपियों पर धारा- 325, एससी-एसटी एक्ट 376A और 376 D (गैंगरेप) और धारा 302 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। गौरतलब है कि हाथरस में वाल्मीकि समाज की एक लड़की के साथ 14 सितंबर के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चार लड़कों को गिरफ्तार किया गया है।

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