चिकन खाने वालें चौकन्ना! हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली। चिकन खाने को लेकर कई तरह की खबर सामने आ चुकी हैं. हालांकि मुर्गे को जल्द तैयार करने व वजन बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाईयों को इस्तेमाल किया जाता है. इसको लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. लेकिन कोर्ट ने हेल्थ का ध्यान रखकर फैसला लिया और दवा बेचने को वालों फटकार लगाई है.

जानकारी के मुताबिक मुर्गे का वजन बढ़ाने के लिए उसे एंटी बायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं. जिसका बुरा असर चिकन खाने वालों की सेहत पर भी पड़ता है. यह जानकारी मुंबई हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई है.

इस जानकारी के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने मामले में नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आगे से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी दवाइयों की बिक्री न हो. पशुओं के लिए किसी भी तरह की दवाई बगैर प्रिस्क्रिपशन के बेचने पर पाबंदी लगनी चाहिए. दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सिटीजन सर्विस फॉर सोशल वेलफेयर और एजुकेशन ने एक याचिका मुंबई हाईकोर्ट में दायर की थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से मुंबई हाईकोर्ट की जानकारी में यह बात सामने आई है. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए इस मामले में एक शपथ पत्र पेश करने के भी आदेश दिए है.

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