पेंशन के लिए आधार जरूरी नहीः केंद्रीय कार्मिक मंत्री

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नई दिल्ली। पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर आई है. बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन राशि निकालने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. इस फैसले से पेंशनधारियों के परेशानी का हल होगा.

केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार पेंशन के मामले में आधार एक अतिरिक्त सुविधा है जिसके जरिए बैंक गए बिना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराए जा सकते हैं.

स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 30वीं बैठक में केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह का पेंशन को लेकर कही गई बात उन लाखों पेंशनधारियों के लिए राहत की सांस दिया है. इससे पेंशनधारियों को खुशी मिली है. पेंशनधारियों को आधार कार्ड को लेकर होने वाली असुविधा से निजात मिल पाएगी.

पहले से ज्यादा राशि-

इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि न्यूनतम पेंशन नौ हजार, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर बीस लाख और प्रति माह मेडिकल भत्ता 1,000 रुपये कर दिया गया है. बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 48.41 लाख है जबकि पेंशनभोगियों की संख्या 61.17 लाख है. संभावना है कि इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारी सरकार के फैसले से खुश होंगे.

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