अपराधी नेताओं पर चुनाव आयोग की कार्रवाई क्यों नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है. बता दें की संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की खिंचाई की है. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 2 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधी व्यक्ति जेल से छूटने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते. सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल में यह मांग की गई है, कि 2 साल से अधिक सजा पाने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंधित किया जाए.

शीर्ष अदालत ने इस मसले पर चुप्पी के लिए आयोग के रवैये पर नाराजगी जताई. अदालत ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या उसका यह स्टैंड केंद्र सरकार के दबाव के चलते है. सरकार ने दोषी ठहराए गए नेताओं को चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंधित करने का विरोध किया है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के स्वायत्त संस्था होने के दावे पर भी सवाल खड़ा किया.

जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से जमा कराए गए ऐफिडेविट को पढ़ते हुए कहा कि उसका यह शपथपत्र याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्यय की चिंता को ही उजागर करता है. अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं के केसों की तेज सुनवाई के लिए स्पेशल अदालतें गठित करने की मांग की है. उपाध्याय की याचिका के मुताबिक, ‘अपराधी साबित हुए नेताओं को विधायिका, कार्यपालिका के अलावा न्यायिक क्षेत्र से भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.’ जिसके लिये कड़ा कदम चुनाव आयोग को उठाना जरूरी है.

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