6000 NGO से छिन सकता है विदेशी दान पाने का लाइसेंस

नई दिल्ली। विदेश से लाइसेंस पाने वालो के लिए बुरी खबर है. 6000 एनजीओ के विदेशी दान पाने का लाइसेंस खतरे में पड़ गया है. पांच साल के आय-व्यय का रिकार्ड नहीं देने पर गृह मंत्रालय ने उन्हें जारी किया है. आठ जुलाई को जारी नोटिस का 23 जुलाई तक जवाब मांगा गया है. ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस रद हो सकता है. जिन एनजीओ नोटिस भेजा गया है उनमें नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) भी शामिल हैं.

गृह मंत्रालय ने इस साल मध्य मई में 18,523 गैर सरकारी संगठनों को 14 जून तक अपने आय और व्यय का विवरण देने का अंतिम मौका दिया था. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत इन एनजीओ को पांच साल (2010-11 से 2014-15) के रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा गया था. गृह मंत्रालय के अनुसार सभी एनजीओ को बिना किसी जुर्माने के अपना सालाना रिटर्न भरने के लिए 14 जून तक का अंतिम मौका दिया गया था.

इस बाबत उन्हें ईमेल और एसएमएस अलर्ट भी भेजे गए थे. इसके बावजूद 5,922 संगठनों ने निर्धारित समय में अपना सालाना रिटर्न अपलोड नहीं किया. इन सभी एनजीओ को आठ जुलाई को भेजकर कहा गया है कि क्यों न इनका एफसीआरए पंजीकरण रद कर दिया जाए. इसका जवाब देने के लिए 23 जुलाई तक का समय दिया गया है अब देखना यह है कि इन सभी एनजीओ पर कैंची चलती है या नहीं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.