बिहार कर्मचारी चयन आयोग मामले में आरोपियों की जमानत खारिज

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पटना। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के बहुचर्चित इंटर स्तरीय पदों के लिए ली गयी प्रतियोगिता परीक्षा का पर्चा लीक मामले में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर कुमार सहित चौदह अभियुक्तों को किसी भी प्रकार की राहत देने से साफ इंकार कर दिया है. इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने आरोपियों की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई करने के बाद बुधवार को सुनाये गये फैसले में यह निर्देश दिया.

सुनवाई के क्रम में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने अदालत को बताया था कि मामले की जांच में कई अहम सबूत मिले हैं. अदालत को बताया गया था कि इस कांड में अभियुक्त बनाये गये आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार, अटल बिहारी राय, अवधेश कुमार, गुड्डू कुमार, अनिश कुमार उर्फ गोलू, अविनाश कुमार, मुकेश कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता, अरूण कुमार, नीति रंजन प्रताप, राम सुमेर सिंह, गौरीशंकर साह, मंजु देवी दिनेश कुमार आजाद आदी अभियुक्तों की संलिप्तता उजागर हुई है.

अदालत ने बुधवार को दिये फैसले में कहा कि अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया संलिप्तता का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है ऐसे में जमानत दिया जाना संभव नहीं प्रतीत होता है.

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