
नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. कांग्रेस की नेतृत्व में 7 विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति के सामने ये प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन कानूनी सलाह के बाद वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उपराष्ट्रपति ने महाभियोग के इस प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताया.
महाभियोग के प्रस्ताव के बाद से ही सभी की नज़रें वेंकैया नायडू पर टिकी थीं. शुक्रवार को राजनीतिक दलों से इस बारे में नोटिस मिलने के बाद नायडू 4 दिन की छुट्टी पर आंध्र गए थे, लेकिन मामला गंभीर होते देख वह रविवार को ही दिल्ली लौट आए थे. जिसके बाद उन्होंने सोमवार को इस बारे में फैसला किया. इस बीच यह भी खबर आई है कि सात पूर्व सांसदों के दस्तख्त होने के कारण संविधान विशेषज्ञों से राय के बाद इस प्रस्ताव को खारिज किया गया है.
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय राज्यसभा के सभापति का होता है. फैसले के बाद अब कांग्रेस के पास इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है. जस्टिस मिश्रा के महाभियोग वाले प्रस्ताव को कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, एसपी, बीएसपी, एनसीपी और मुस्लिम लीग ने अपना समर्थन दिया था.

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