चंडीगढ़। हरियाणा में अब 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की के साथ रेप करने वाले को ‘मौत की सजा’ मिलेगी. खट्टर सरकार ने बच्चियों के बलात्कारियों को मौत की सजा देने के प्रावधान से संबंधित कानून लाने के एक प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में यौन अपराधों से जुड़े मौजूदा आपराधिक कानूनों को और कड़ा करने का भी फैसला किया गया.

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