नई दिल्ली। 17 वर्षीय नाबालिग को हिंदु से इस्लाम में परिवर्तित करके शादी करने में कोर्ट का बड़ा फैसला आय़ा है. इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने शख्स को रेप और अपहरण के आरोपों से बरी कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार सरपाल ने 18 जुलाई को इस मामले पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम लॉ के तहत जब लड़की तरुण यौवन प्राप्त कर लेती है तो वह शादी कर सकती है, जिसे आमतौर पर 14-15 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया जाता है. धर्मांतरण के बाद, लड़की भले ही 17 साल की हो, वह मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए सक्षम हो जाती है.
बता दें की यह लड़की पिछले साल 9 जुलाई को अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद दोनों ‘निकाह’ करके साथ रहने लगे थे. लड़की की मां की ओर से ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी. परिवार ने कहा कि उन्हें शक है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी बेटी को बहलाया है, जिसके बाद अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट के सामने पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक पांच महीने बाद लड़की को पश्चिम बंगाल से पिछले साल दिसंबर में बरामद किया गया. वह उस शख्स के साथ रह रही थी. पुलिस दोनों को दिल्ली लेकर आ गई थी.
लड़की ने अपने बयान में खुद के बालिग होने का दावा किया. फैसले का औचित्य बताते हुए जज ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लड़की के बयान में कोई अभियुक्त साक्ष्य नहीं है.

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