नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय और उनकी पत्नी योगिता बाली फंसते दिख रहे हैं. रेप केस को लेकर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है. मुंबई हाईकोर्ट ने मिथुन चक्रवर्ती के परिवार को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. मिथुन के बेटे की शादी भी होने वाली है तो ऐसे में शादी के जश्न पर पानी फिर सकता है.
बता दें कि महाअक्षय की शादी पक्की होने के बाद एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने महाअक्षय व योगिता के खिलाफ केस दर्ज कराई थी. पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया लेकिन बाद में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के आदेश के बाद महाअक्षय और योगिता बाली के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और सहमति के बिना गर्भपात के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई.
जानकारी के अनुसार एक भोजपुरी अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि महाअक्षय ने उनसे शादी का वादा किया था. इसके बाद शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और जब वह गर्भवती हो गई तो उसकी सहमति के बिना उसका गर्भपात करा दिया गया. गर्भपात कराने में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली ने भी बेटे का साथ दिया. इस पर रोहिणी कोर्ट ने बेगमपुर थाने की पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं. गौरतलब है कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय और फिल्म निर्देशक सुभाष शर्मा की बेटी मदालसा शर्मा की जल्द शादी होने वाली है.
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