आज से और सस्ता हुआ रेस्टोरेंट का खाना

नई दिल्ली। जीएसटी की दर में सरकार की तरफ से की गई कटौती बुधवार यानी 15 नवंबर से लागू हो गई है. इसके साथ ही रेस्टोरेंट में खाना समेत आपकी जरूरत के कई घरेलू सामान सस्ते हो गए हैं. अब रेस्टोरेंट में खाना खाने पर आपको 18 फीसदी की जगह 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जिसका सीधा फायदा आपके जेब को मिलेगा. पिछले हफ्ते रेस्टोरेंट में खाने पर टैक्स की दर में बदलाव किया गया था.

इसके अलावा पास्ता, मियोनी, कंडेंस्ड मिल्क, जूट बैग, और चश्मे की फ्रेम पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया गया है. इडली और डोसा बैटर पर टैक्स की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और शकरकंदी पर टैक्स की दर को पूरी तरह से खत्म किया गया है.

यदि आपके रेस्टोरेंट में 1000 रुपए का खाना खाया तो इस पर पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको बिल पर 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ता था. इस 18 फीसदी में 9 प्रतिशत CGST और 9 फीसदी SGST होता है. इस तरह आपने 1000 रुपए के खाने पर 180 रुपए टैक्स का भुगतान किया, टोटल बिल आपका 1180 रुपए हुआ. वहीं अब नए टैक्स स्लैब में आपको 1000 रुपए के खाने पर 5 फीसदी टैक्स यानी 50 रुपए चुकाने पड़ेंगे. इस हिसाब से 1000 रुपए के खाने पर आपको 130 रुपए का फायदा हुआ. 7500 रुपए या इससे अधिक के रूम रेंट वाले होटल के लिए इनपुट टैक्‍स क्रेडिट के साथ जीएसटी की दर 18 फीसदी तय की गई है. पहले जीएसटी नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12 फीसदी और एसी रेस्टोरेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था. फाइव स्‍टार होटल के मामले में यह दर 28 फीसदी थी.

ये चीजें हुई सस्ती-

  • साबुन
  • डिटरजेंट
  • हाथ की घड़ी
  • ग्रेनाइट
  • मारबल
  • शैंपू
  • आफ्टर शेव
  • स्किन केयर
  • डियोड्रेंट
  • कैमरे
  • वॉलेट
  • शॉपिंग बैग
  • सूटकेस
  • च्युइंगम
  • चॉकलेट

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