यूपी में तलाक-तलाक-तलाक कहने वालों की खैर नहीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब ट्रिपल तलाक कहना भारी पर सकता है. प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के ट्रिपल कानून को मंजूरी दे दी. मंगलवार को कैबिनेट में इस कानून को हरी झंडी दे दी गई. योगी आदित्यनाथ की सरकार ट्रिपल तलाक पर केंद्र के कानून को सहमति देने वाली पहली सरकार है और उसने बिना किसी संशोधन के इस पर सहमति दे दी है.

ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने को लेकर मसौदा राज्यों की सहमति के लिए भेजा गया है, जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने इस पर फैसला लिया. योगी सरकार केंद्र सरकार के इस मसौदे से शत प्रतिशत सहमत है, जिसमें एक साथ ट्रिपल तलाक देने वालों को 3 साल की सजा हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही अगस्त महीने में ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी ठहरा चुकी है. इस बीच यह भी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक (तत्काल तलाक) पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने की योजना बना रही है.

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