गोरक्षकों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, हर राज्य में तैनात होंगे नोडल अधिकारी

नई दिल्ली। गोरक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों को नया निर्देश जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए जो इस तरह की हिंसा की घटनाओं को रोकने और इसे अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएं.

कोर्ट ने राज्यों को एक सप्ताह में अपना टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को नोडल अधिकारी के रूप में रखा जाएगा. कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिवों से कहा कि वे गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को काबू में करने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्यों को देने की उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है या नहीं?

गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला ने राजस्थान के अलवर इलाके में हुई एक घटना का हवाला देते हुए गोरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की मांग की थी.

21 जुलाई को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को किसी भी तरह की हिंसा की रक्षा नहीं करने के लिए कहा था और साथ ही गाय सुरक्षा की आड़ में हिंसक घटनाओं पर प्रतिक्रिया मांगी थी.

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