चारा घोटाले के चौथे आरोप में भी लालू यादव को सजा

रांची। रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में भी दोषी करार दिया. लालू यादव पर दुमका कोषागार से तीन करोड़, तेरह लाख रुपये का गबन करने का आरोप सिद्ध हुआ है. इस मामले में सजा का एलान 21 मार्च से 23 मार्च के बीच किया जाएगा. हालांकि इसी मामले में अदालत ने बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया. लालू इससे पहले भी चारा घोटाले के तीन मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं

चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 38ए/96 में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 18 आरोपियो को दोषी करार दिया है. सभी दोषियो को 21, 22 और 23 मार्च तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी. 6-6 के ग्रुप में सजा सुनाई जाएगी. चारा घोटाले के दुमका कोषागार से तीन करोड़, तेरह लाख रुपये के गबन के मामले में 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला सोमवार दोपहर बाद आया जिसमें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने जहां लालू समेत 19 को दोषी करार दिया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया.

रंजीत कुमार

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