जस्टिस कर्णन ने राष्ट्रपति कोविंद को दी सजा माफ करने की अर्जी

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सीएस कर्णन अब अपने मामले को लेकर नवनियुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शरण में पहुंचे हैं. पूर्व जस्टिस कर्णन ने अपनी कारावास की सजा माफ करवाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष आवेदन दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस कर्णन को 6 महीने के कैद की सजा सुनाई है.

विवादित पूर्व जस्टिस कर्णन के वकील मैथ्यूज जे नेदुंपारा ने राष्ट्रपति कार्यालय में उनका प्रतिनिधित्व किया. मैथ्यूज ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति कार्यालय के सामने पूर्व जस्टिस कर्णन को मिली 6 महीने की कैद से माफी देने की अर्जी दी गई है. उन्होंने कहा कि हम जितनी जल्दी हो सके इस मामले में राष्ट्रपति से सुनवाई चाहते हैं और इस संदर्भ में राष्ट्रपति कार्यालय के संपर्क में हैं.

राष्ट्रपति कार्यालय के सामने कर्णन की अर्जी संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत पेश की गई है. पूर्व जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 9 मई को 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद से कर्णन कैद से बच रहे थे. 20 जून को पूर्व जस्टिस कर्णन को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल कर्णन प्रेसीडेंसी सुधार गृह में कैद हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट में कर्णन को 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी. पूर्व जस्टिस कर्णन हाई कोर्ट के ऐसे पहले सिटिंग जज थे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई है.

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