बोधगया सीरियल ब्लास्ट में पांच दोषी, 31 मई को सजा

पटना। बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में करीब पांच साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है जिसमें कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी कारार दिया. शुक्रवार को कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. कोर्ट पांच दोषियों को 31 मई को सजा सुनाएगी.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार के बोधगया में 7 जुलाई 2013 को महाबोधी मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार ठहराया है. अदालत सभी आरोपियों को 31 मई को सजा पर ऐलान करेगी. बोधगया सीरियल ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज मनोज कुमार ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए एक बाद एक सीरियल ब्लास्ट में दो लोग घायल हो गये थे. गौरतलब है कि बोधगया ब्लास्ट में एनआईए ने करीब 90 गवाहों को पेश किए.

ये हैं पांच दोषी

जांच एजेंसी एनआईए ने इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को आरोपी बनाया था जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया. हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के निवासी है. जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है. फिलहाल इनको बेउर जेल में बंद रखा है.

इसे भी पढ़ें-‘परमाणु’ देखने के लिए बस ये वजह काफी है

  • दलित-बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए और हमें आर्थिक सहयोग करने के लिये दिए गए लिंक पर क्लिक करें https://yt.orcsnet.com/#dalit-dastak 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.