जयपुर। अगर आप राजस्थान के किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कमप्लेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले वसुंधरा सरकार से पूछना होगा. सरकार की इसे विवादित बिल के खिलाफ देश में सियासत गर्म होती दिख रही है.
दरअसल, राजस्थान सरकार ने अपने नए प्रस्तावित बिल में साफ कहा है कि जजों, मजिस्ट्रेटों से लेकर अन्य किसी भी सरकारी कर्मचारियों पर कोई भी केस करने से पहले सरकार की मंजूरी जरूर लेनी होगी. वहीं इस बिल में साफ लिखा है कि अगर सरकार 180 दिनों के अंदर मामले की छानबीन करने की मंजूरी देगी. नहीं तो माना जाएगा कि सरकार ने जांच की मंजूरी दे दी है.
सरकार का तरफ से लाए जा रहे नए कानून के मुताबिक मीडिया भी 6 महीने तक किसी भी आरोपी के खिलाफ न तो कुछ दिखाएगी और न ही छापेगी. और इसका उल्लंघन करने पर दो साल की सजा हो सकती है. इधर सरकार की तरफ से लाए जा रहे इस विवादित बिल को जयपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. आपको बता दें कि इस बिल के खिलाफ कांग्रेस ने जयपुर में रैली निकाली थी.
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