नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चमड़ा और फुटवेयर क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2,600 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है. इसके साथ ही डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई या आधार से जुड़ी भुगतान प्रणालियों के जरिये 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) में भी राहत दी गई है. इसके अलावा कई विधेयकों सहित अनुबंधों के प्रवर्तन को आसान बनाने के लिए विशेष राहत कानून में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है.
इसमें चमड़ा फुटवेयर और सहायक क्षेत्रों में कर्मचारियों की भविष्य निधि में सरकार की ओर से किया जाने वाला अंशदान भी शामिल है. सरकार इन क्षेत्रों में 15,000 रुपये मासिक वेतन वाले सभी नए कर्मचारियों के भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान में 3.67 फीसदी का योगदान देगी. हालांकि यह अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शामिल होने के पहले तीन साल तक ही मिलेगा.
असल में टेक्सटाइल क्षेत्र को दिए गए पैकेज की तरह ही सरकार ने चमड़ा उद्योग में भी औद्योगिक इम्प्लॉयमेंट (स्थायी आदेश) कानून, 1946 के अंतर्गत नियत अवधि के रोजगार को लागू करने का निर्णय किया है. विशेष पैकेज में श्रम कानूनों को आसान बनाने के उपायों को भी शामिल किया गया है.