दलित युवक को मिली थी प्यार करने की सजा

 नासिक। महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले में तीहरे हत्याकांड का मामला सुलझ गया है. नासिक की अदालत ने इस मामले में 6 व्यक्तियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सभी अपराधियों को हत्या, सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधी धोषित किया है. सजा का ऐलान 18 जनवरी 2018 को विशेष जज आर आर वैश्नव करेंगे. तीनों युवकों के हत्या की वजह उनकी जाति थी. मामला अंतरजातीय प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था.

मामला 2013 का है, जिसमें 22 वर्षीय सचिन घारू नाम के छात्र के साथ 26 वर्षीय संदीप थनवर और 20 वर्षीय राहुल खंड़रे की हत्या कर दी गई थी. इस छात्र का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसे मराठा समुदाय की एक लड़की से प्यार हो गया था. 2015 में संदीप थनवर के छोटे भाई पंकज ने कोर्ट में इस मामले पर दलील की. पंकज ने बताया कि उनको कई बार इस मामले को दबाने के लिए धमकी दी गई. इतना ही नहीं दबाव के चलते उनकी माँ को राज्य छोड़ कर मध्य प्रदेश में जाकर रहना पड़ा. और अब वे न्याय चाहते हैं.

पंकज के वकील उज्जवल निकम के मुताबिक सचिन घारू और उसकी प्रेमिका एक ही संस्थान में साथ पढ़ते थे. इस दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया लेकिन लड़की के घरवालों को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था. लड़की के पिता ने अन्य अपराधियों के साथ मिलकर अपनी बेटी के प्रेमी को उसके साथियों संग बहाने से बुलाकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद उन्होंने थनवर के शव को सड़े हुए नाले में फेक दिया और उसके साथियों के शरीर के टुकड़े कर बोरवेल में डाल दिया था. हालांकि इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह तो नहीं था लेकिन कोर्ट ने अन्य सुबूतों और बयानो के मद्देनज़र लड़की के पिता सहित 5 अन्य व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया है.

  • रिपोर्ट- पीयूष शर्मा

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